
रांची/धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रांची स्थित रिनपास (मानसिक आरोग्य संस्थान) से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें करीब आठ साल चार महीने बाद जेल से रिहाई मिली, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार संजीव सिंह पर धनबाद जिले में प्रवेश करने की सख्त पाबंदी रहेगी—जब तक मुकदमे की कार्यवाही चालू है, वे धनबाद नहीं जा सकते। यह शर्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रखी है कि संजीव सिंह सिर्फ अदालती उपस्थिति के समय ही धनबाद जा सकते हैं।
रिहाई की प्रक्रिया में रिनपास के डॉक्टरों के बोर्ड ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की. जमानत की शर्तों के मुताबिक रिहाई का आदेश औपचारिक रूप से धनबाद जेल से रिनपास अस्पताल प्रबंधन को भेजा गया। समर्थकों द्वारा उनका स्वागत रिनपास में ही किया गया, लेकिन धनबाद में उनकी उपस्थिति फिलहाल प्रतिबंधित रहेगी।
यह पूरी कार्रवाई नीरज सिंह हत्याकांड के मामले में हो रही है, जिसमें संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक हिरासत में थे। विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से वे पिछले दो साल से रिनपास में इलाजरत थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गंभीर बीमारियों को देखते हुए सशर्त जमानत दी है।